Govt Launches New Portal for CAA: केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ( CAA ) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यानि इस कानून को अब पुरे देश में लागू कर दिया गया है। इस ब्लॉग पोस्ट के माध्यम से आपको CAA से रिलेटेड बेसिक जानकारी साझा की जा रही है।
Govt Launches New Portal for CAA – क्या है ?
CAA:-Citizen Amendment Act ( नागरिक संशोधन कानून )
CAA (Govt Launches New Portal for CAA) : इस कानून के तहत पडोसी राज्यों से आये लोगो को भारत देश की नागरिकता देने से है। नागरिकता संशोधन बिल पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश किया गया। जिसे लोकसभा में तो पास किया लेकिन राजयसभा में पास नहीं हो सका। 2019 के चुनाव के बाद फिर से मोदी सरकार सत्ता में आती है और दिसंबर 2019 में इसे फिर से लोकसभा में पेश किया जाता है जहा पर यह बिल फिर से पास हो जाता है, इसके बाद राजयसभा में पेश किया गया और यहाँ से भी पास हो जाता है और 10 जनवरी 2020 को मंजूरी मिल जाती है।
CAA से किसे मिलेगी नागरिकता का लाभ :-
Govt Launches New Portal for CAA: सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लागू होने पर भारत के तीन पड़ोसी देशो को भारत में नागरिकता मिलेगी उनमे से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश शामिल है । लेकिन इनमे भी उन्ही लोगो को भारत की नागरिकता दी जाएगी जो भारत में 31 दिसंबर 2014 में किसी न किसी प्रताड़ना के शिकार होकर भारत देश आये है। इन लोगो में गैर मुस्लिम माइनॉरिटी -हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई और पारसी शामिल है। हालाँकि इस बिल बहुत से लोग विरोध भी कर रहे है।बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन करने योग्य होंगे।
आवेदन प्रक्रिया :-
Govt Launches New Portal for CAA :- आवेदन प्रक्रिया का माध्यम ऑनलाइन रहेगा जिस हेतु एक नया पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। CAA-2019 के तहत पात्र व्यक्ति इस पोर्टल पर नागरिकता हेतु आवेदन कर सकते है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि मोबाइल के माध्यम से एप्लिकेशन की सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप ‘सीएए-2019’ भी जल्द ही लॉन्च की जाएगी। जल्द ही इसका मोबाइल एप भी लाया जायेगा ताकि प्रक्रिया और आसान हो जाये।
सीएए के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर सबसे पहले आवेदकों रजिस्ट्रेशन करना होगा यानि लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन ID बनाने के बाद ही आवेदन जमा करने की अनुमति देता है। नियमानुसार जरुरी दस्तावेज जरूर होने चाहिए तभी भारतीय नागरिकता उन्हें मिल पायेगी। यदि किसी के पास जरुरी दस्तावेज पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज नहीं होने पर भी आवेदन कर सकेंगे। इसके तहत इन लोगो की भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक राखी गयी है। इस बिल का सबसे ज्यादा विरोध असम में किया गया जिससे अब तक इस बिल को लाने में टालमटोली होती रही।